पश्चिम बंगाल में आरक्षण प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव
पश्चिम बंगाल सरकार का नया निर्णय
पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में आरक्षण व्यवस्था और जातिगत समीकरणों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, सरकार ने धर्म आधारित वर्गीकरण योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, 2010 से पहले की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण सूची में शामिल 66 समुदायों को नियमित कर दिया गया है, जिससे उनके लिए सात प्रतिशत आरक्षण की पात्रता फिर से बहाल हो गई है।
उच्च न्यायालय का आदेश और इसके प्रभाव
यह निर्णय मई 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें राज्य की मौजूदा ओबीसी सूची को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 2010 और 2012 के बीच जोड़े गए 77 अतिरिक्त समुदायों को ओबीसी दर्जे और प्रमाण पत्रों से वंचित कर दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित जनगणना से पहले जातिगत समीकरणों को नया आकार दे सकता है, जिसके दूरगामी सामाजिक-आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।
नए आरक्षण के तहत समुदायों की सूची
राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब एक ही श्रेणी में रखे गए ये समुदाय, जिनमें तीन मुस्लिम समुदाय भी शामिल हैं, सरकारी सेवाओं में सात प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र होंगे। वर्तमान नियमितीकरण ने पिछली प्रणाली का स्थान ले लिया है, जिसमें अधिक पिछड़ा वर्ग के तहत 10 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के तहत 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। ओबीसी सूची में कपाली, कुर्मी, सुद्रधर, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नापित, तांती, धानुक, कसाई, खंडैत, तुरहा, देवंगा और गोला जैसे कई पारंपरिक समुदाय शामिल हैं।
मंत्रालय की घोषणा
इस सूची में शामिल तीन मुस्लिम समुदाय पहाड़िया, हज्जाम और चौदुली हैं। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मौजूदा ओबीसी सूची को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने इसे अदालत के निर्देशों के अनुरूप सामाजिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय बताया।
