पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मंजूरी

राज्यपाल ने दी कार्रवाई की अनुमति
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चलाए जा रहे स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के तहत राज्य के सुधार सेवा मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की। राजभवन के एक सूत्र ने इस बात की पुष्टि की। सूत्र के अनुसार, राज्यपाल ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन के अपराध के लिए मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी है।
ईडी की कार्रवाई और आरोपपत्र
ईडी ने सिन्हा के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोपपत्र पेश किया है। प्रोटोकॉल के अनुसार, किसी भी जांच एजेंसी को किसी मौजूदा मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है, क्योंकि राज्यपाल ही नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई जांच में, निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित कई अन्य लोगों की संलिप्तता का पता चला है।
घोटाले में शामिल उम्मीदवारों की पहचान
इस घोटाले में योग्य और मेधावी उम्मीदवारों को स्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्ति से वंचित किया गया, जबकि अयोग्य और निम्न-श्रेणी के उम्मीदवारों को पैसे के बदले अवैध रूप से नियुक्त किया गया। जनवरी 2023 में, निलंबित टीएमसी युवा नेता कुंतल घोष के घर पर छापेमारी के दौरान, ईडी ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए, जिनसे अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती में शामिल एजेंटों की पहचान हुई। एक दस्तावेज़ में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा का नाम शामिल था, और उन पर कई उम्मीदवारों के नाम सुझाने का आरोप लगाया गया था। दर्ज बयानों से यह भी पता चला है कि इन नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए मंत्री सिन्हा सहित कई एजेंटों को भुगतान किया गया था।