पत्नी और प्रेमी को पति की हत्या के मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा

एक दिलचस्प मामले में, पत्नी तारामणि देवी और उनके प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को पति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कुल 7 आरोपियों का ट्रायल चल रहा था, जिसमें से 5 को बरी कर दिया गया। जानें इस अजीबोगरीब घटना की पूरी कहानी और अदालत के फैसले के पीछे की वजह।
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पत्नी और प्रेमी को पति की हत्या के मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा

पति की हत्या का मामला


एक चौंकाने वाले मामले में, पत्नी तारामणि देवी और उनके प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें 2 साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा अपर न्यायाधीश अमित शेखर की अदालत द्वारा सुनाई गई। इस मामले में कुल 7 आरोपियों का ट्रायल चल रहा था, जिसमें से 5 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। तारामणि देवी अपने पति की गैरमौजूदगी में अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध में थी, और इस घटना की कहानी बेहद अजीब तरीके से गढ़ी गई थी।