पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को पीएम मोदी और उनकी मां का AI वीडियो हटाने का आदेश दिया

हाई कोर्ट का आदेश
पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबान का AI द्वारा निर्मित वीडियो सोशल मीडिया से हटा दे। यह विवादास्पद वीडियो बिहार की कांग्रेस इकाई द्वारा बनाया गया था। कोर्ट ने सभी डिजिटल प्लेटफार्मों से इस वीडियो को तुरंत हटाने का स्पष्ट आदेश दिया है।
शिकायत और कानूनी कार्रवाई
यह शिकायत बीजेपी दिल्ली चुनाव सेल के संयोजक संकेट गुप्ता द्वारा दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो ने प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुँचाया और महिलाओं की गरिमा का अपमान किया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है, जिसमें धोखाधड़ी, मानहानि, आपराधिक साजिश और जानबूझकर अपमान शामिल हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में तीव्र प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न की हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी आरजेडी पर मोदी और उनके परिवार पर बार-बार हमले करने का आरोप लगाया है। हाल ही में, एक अज्ञात व्यक्ति ने दरभंगा में कांग्रेस द्वारा आयोजित वोटर अधिकार यात्रा को बाधित किया और प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहे।
ताजा जानकारी
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