पटना में कोचिंग संस्थान में गोलीबारी मामले में खान सर को मिली अग्रिम जमानत
कोचिंग संस्थान में गोलीबारी का मामला
पटना की एक अदालत ने हाल ही में कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी से जुड़े मामले में प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, और उनके तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत प्रदान की है। खान सर के वकील ने इस निर्णय की पुष्टि की है।
यह मामला जून की शुरुआत में हुई एक हिंसक घटना से संबंधित है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। इस दौरान, संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों पर हवा में गोली चलाने का आरोप लगाया गया था।
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर ने मीडिया को बताया कि न्यायाधीश ने पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर किया और फिर उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी राहत दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल छह व्यक्तियों को जमानत मिली है।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अदालत ने उन दोनों सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत दी है, जिन पर हवा में फायरिंग करने का आरोप था। अदालत ने पिछले मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी और अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
अदालत का यह आदेश पहले शुक्रवार को सुनाया जाना था, लेकिन जिला न्यायाधीश की अनुपलब्धता के कारण इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था। अंततः सोमवार को अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को राहत देते हुए अपना निर्णय सुनाया।
