पंजाब पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहिब के लापता स्वरूपों के मामले में 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की

पंजाब पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के गायब होने के मामले में 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें एसजीपीसी के पूर्व मुख्य सचिव और अन्य प्रमुख व्यक्तियों का नाम शामिल है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आरोपियों की सूची।
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पंजाब पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहिब के लापता स्वरूपों के मामले में 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की

गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों का मामला

पंजाब पुलिस ने रविवार को गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के गायब होने के मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के पूर्व मुख्य सचिव सहित 16 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।


एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि अमृतसर के डिवीजन-सी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें 295 (पूजास्थल या धार्मिक वस्तु को नुकसान पहुंचाना), 295-ए (धार्मिक भावनाओं को भड़काने के इरादे से जानबूझकर की गई कार्रवाई), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 465 (जालसाजी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) शामिल हैं।


इस मामले में जिन व्यक्तियों का नाम लिया गया है, उनमें एसजीपीसी के पूर्व मुख्य सचिव रूप सिंह और धर्म प्रचार समिति के पूर्व सचिव मंजीत सिंह शामिल हैं।


बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य नामजद आरोपियों में गुरबचन सिंह, सतिंदर सिंह, निशान सिंह, परमजीत सिंह, गुरमुख सिंह, जुझार सिंह, बाज सिंह, दलबीर सिंह, कमलजीत सिंह, कुलवंत सिंह, जसप्रीत सिंह और अमरजीत सिंह शामिल हैं।