पंजाब कैबिनेट ने किसानों को बाढ़ से जमा रेत बेचने की अनुमति दी

पंजाब कैबिनेट ने किसानों को बाढ़ से जमा रेत और कीचड़ को हटाने और बेचने की अनुमति देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, किसान बिना किसी अनुमति के अपनी भूमि से रेत निकाल सकेंगे। इसके अलावा, सरकार ने प्रति एकड़ 20,000 रुपये तक का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की, जैसे कि शिक्षा विभाग में पदों का सृजन और सरकारी डॉक्टरों को सम्मानित करने की नीति। जानें इस निर्णय के सभी पहलुओं के बारे में।
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पंजाब कैबिनेट ने किसानों को बाढ़ से जमा रेत बेचने की अनुमति दी

किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत किसानों को बाढ़ के कारण उनके खेतों में जमा रेत और कीचड़ को हटाने और बेचने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा फोर्टिस अस्पताल से वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल होने के दौरान लिया गया।


किसानों को राहत

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बाढ़ के कारण कई गांवों में खेतों में रेत और कीचड़ जमा हो गया है। इस स्थिति में किसानों को राहत देते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वे अपने खेतों से रेत और कीचड़ निकाल सकते हैं और यदि चाहें तो इसे बेच भी सकते हैं। 'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति के तहत, बाढ़ प्रभावित गांवों के किसान बिना किसी अनुमति के 31 दिसंबर तक अपनी भूमि से रेत निकाल सकेंगे।


सिल्ट और रेत का निष्कासन

किसानों द्वारा कृषि भूमि से रेत और सिल्ट निकालने को खनन नहीं माना जाएगा। संबंधित जिला उपायुक्त उन गांवों की सूची जारी करेंगे जहां किसान इस प्रक्रिया को अंजाम दे सकेंगे। सभी जिला खनन अधिकारी और निगरानी समितियां किसानों को इस कार्य में सहायता करेंगी।


फसल क्षति के लिए मुआवजा

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि पंजाब सरकार प्रति एकड़ 20,000 रुपये तक का मुआवजा प्रदान करेगी। यह राशि पंजाब के इतिहास में सबसे अधिक नहीं है, लेकिन पूरे देश में सबसे अधिक है। यह निर्णय किसानों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


पंजाब टाउन सुधार अधिनियम में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब टाउन सुधार अधिनियम, 1922 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को सुधार ट्रस्टों के फंड का उपयोग करने की अनुमति देगा।


बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति

कैबिनेट ने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति भी दी है।


कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी है।


पंजाब राज्य लघु खनिज नीति में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब राज्य लघु खनिज नीति, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी है।


पंजाब राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का गठन

कैबिनेट ने पंजाब राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (SMET) के गठन को भी मंजूरी दी है।


शिक्षा विभाग में 1007 पदों का सृजन

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 1007 पदों के सृजन और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की सहमति दी है।


पंजाब शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब शिक्षा सेवा नियमों 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है।


पंजाब सामुदायिक सेवा दिशानिर्देश 2025

कैबिनेट ने पंजाब सामुदायिक सेवा दिशानिर्देश 2025 को मंजूरी दी है।


आरएमओ का वेतन संरक्षण

कैबिनेट ने जिला परिषद के तहत कार्यरत ग्रामीण चिकित्सा अधिकारियों के वेतन संरक्षण को मंजूरी दी है।


सरकारी डॉक्टरों को सम्मानित करने की नीति

कैबिनेट ने सरकारी डॉक्टरों को सम्मानित करने की नीति बनाने को मंजूरी दी है।


पंजाब पुलिस में 1600 नए पदों का सृजन

कैबिनेट ने पंजाब पुलिस में 1600 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।