नोरा फतेही को कोर्ट का नोटिस, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश होने का आदेश
दिल्ली कोर्ट की सख्ती
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है। अभिनेत्री को सोमवार को गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उनकी गैरहाजिरी और वकील द्वारा हाजिरी से छूट की याचिका दाखिल करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया। विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने कहा कि इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है और अदालत की कार्यवाही को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत ने नोरा फतेही को नया समन जारी करते हुए 6 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री को 22 अक्टूबर को ईमेल और वॉट्सऐप के माध्यम से समन भेजा गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। दूसरी ओर, अभिनेत्री के कानूनी प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें 29 अक्टूबर को समन के बारे में सूचित किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में नोरा फतेही से पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है। उन पर सुकेश से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लग्जरी गाड़ी सहित कई महंगे उपहार लेने का आरोप है। हालांकि, नोरा ने जांच एजेंसियों के समक्ष खुद को इस मामले की शिकार बताया था, जिसके बाद उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
यह मामला रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से लगभग 200 करोड़ रुपये की कथित ठगी से संबंधित है। सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने 2020 से 2021 के बीच खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर और स्पूफिंग तकनीक का उपयोग कर यह राशि वसूली। शिकायत मिलने के बाद, अगस्त 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया और सुकेश को गिरफ्तार किया। इस मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी शामिल है।
