नोएडा में सुरक्षा के लिए धारा 163 का लागू होना: प्रशासन की तैयारी

नोएडा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की है। यह आदेश 30 अप्रैल से 8 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के प्रदर्शनों को देखते हुए यह कदम उठाया है। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और प्रशासन की तैयारियों के बारे में।
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नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, जिसे आमतौर पर नोएडा के नाम से जाना जाता है, में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है। यह आदेश 30 अप्रैल 2026 से लेकर 8 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान, जिले में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जाएगा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है।


नोएडा में सुरक्षा के लिए धारा 163 का लागू होना: प्रशासन की तैयारी


घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण


पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, धारा 163 लागू होने के दौरान सार्वजनिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित पीडीएफ में उपलब्ध कराए गए हैं। यह कदम हाल ही में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रदर्शनों और तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया है। वर्तमान में, पुलिस और प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं।