नीट परीक्षा में सुधार: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को दी जानकारी

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) में व्यापक सुधार किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक और अन्य व्यवस्थागत खामियों को समाप्त करना है। शिक्षा मंत्रालय ने न्यायालय को सूचित किया कि एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है, जो परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सिफारिशें करेगा। जानें इस महत्वपूर्ण हलफनामे के बारे में और क्या कदम उठाए जाएंगे।
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नीट परीक्षा में सुधार की दिशा में कदम

नई दिल्ली, चार अगस्त: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक और अन्य व्यवस्थागत खामियों को समाप्त करना है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन परिवर्तनों का लक्ष्य एक मजबूत और संस्थागत प्रणाली का निर्माण करना है, जो परीक्षा की सुरक्षा को बढ़ाए और भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोक सके। उच्चतम न्यायालय ने 29 मई को केंद्र से पूछा था कि नीट का आयोजन कैसे किया जाएगा और परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए नियामक संस्थाएं क्या कदम उठाएंगी।


शिक्षा मंत्रालय ने शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुपालन में यह हलफनामा प्रस्तुत किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की निगरानी करता है, जबकि नीट का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनटीए के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, हलफनामे में नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में चल रही सीबीआई जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।


हलफनामे में कहा गया है कि ये संशोधन परीक्षाओं की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सख्त दंड लागू करने के सरकार के संकल्प को दर्शाते हैं। सरकार ने न्यायालय को यह भी बताया कि परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल (एचपीटीएफ) का गठन किया गया है, जो परीक्षाओं के आयोजन में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करेगा और परीक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाने का कार्य करेगा। यह कार्य बल 27 जुलाई को गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि कर रहे हैं।