निमेसुलाइड दवा पर प्रतिबंध: स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्णय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निमेसुलाइड नामक दर्द निवारक दवा के 100 मिलीग्राम से अधिक की गोलियों के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने इस कदम को स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों के संदर्भ में उठाया है।
एक आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है कि यह निर्णय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। मंत्रालय ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार को यह विश्वास है कि 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस दवा के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि मानव उपयोग के लिए इस दवा का उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाना जनहित में आवश्यक है।
इस निर्णय के तहत, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से इस दवा के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
