नागौर में हत्या के मामले में दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा
नागौर की अदालत ने एक हत्या के मामले में सूरज सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 26 नवंबर, 2018 का है, जब सूरज सिंह ने वादी के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए उसे 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
Jun 11, 2025, 09:16 IST
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नागौर अदालत का फैसला
नागौर की अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह ने मंगलवार को एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उस पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल मिश्रा के अनुसार, वादी शिवाकांत विश्वकर्मा ने कोतवाली नगर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया कि 26 नवंबर, 2018 को उनके पिता शिवकुमार पंपिंग सेट पर थे, तभी सूरज सिंह और बृजेश सिंह वहां आए। सूरज सिंह ने उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर सूरज सिंह को दोषी ठहराया और उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, उसे 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।