नांदेड़ में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय का फैसला
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की एक अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसे गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुनील वेदपाठक ने बृहस्पतिवार को इस मामले में दोषी माधव रमेश जानोले पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी जानोले ने उसे चॉकलेट के लिए पैसे देने का बहाना बनाकर अपने घर ले गया। इसके बाद उसने बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
हवाई अड्डे की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
न्यायाधीश वेदपाठक ने मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए जानोले को दोषी ठहराया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई।
