नए साल से पहले निपटाएं ये जरूरी वित्तीय काम, वरना हो सकता है नुकसान
31 दिसंबर से पहले करें ये काम
नए साल के जश्न और पार्टियों के शोर-शराबे के बीच कहीं आप अपने सबसे जरूरी वित्तीय कामों को भूल तो नहीं रहे हैं? कैलेंडर पर तारीखें तेजी से बदल रही हैं और साल 2025 अब अपनी विदाई की ओर है. लेकिन जाते-जाते यह साल आपके लिए कुछ बेहद अहम जिम्मेदारियां भी छोड़कर जा रहा है. आपके पास अब महज 9 दिन शेष हैं. अगर 31 दिसंबर 2025 तक आपने आयकर, बैंकिंग और पहचान पत्रों से जुड़े ये जरूरी काम नहीं निपटाए, तो 1 जनवरी की सुबह आपके लिए नई मुसीबतें और वित्तीय नुकसान लेकर आ सकती है. यह केवल जुर्माने का सवाल नहीं है, बल्कि आपके बैंक खाते और जरूरी दस्तावेजों के ब्लॉक होने का भी डर है.
ITR फाइलिंग: आखिरी मौका चूके तो जेब पर पड़ेगी मार
सबसे बड़ी चिंता उन करदाताओं के लिए होनी चाहिए जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक दाखिल नहीं किया है. इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 ‘बिलेटेड रिटर्न’ (Belated ITR) भरने की अंतिम तारीख है. अगर आप इस तारीख से चूक जाते हैं, तो आप सामान्य प्रक्रिया के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. इसके बाद आपको ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U) का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आपको भारी जुर्माना और अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
इतना ही नहीं, यह तारीख उन लोगों के लिए भी ‘लक्ष्मण रेखा’ समान है जिन्होंने रिटर्न तो भर दिया था, लेकिन उसमें कोई गलती हो गई थी. नाम, बैंक डिटेल या आय के ब्योरे में हुई किसी भी गड़बड़ी को सुधारने के लिए ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ (Revised ITR) दाखिल करने का भी यह आखिरी अवसर है. इसके बाद आपकी पुरानी गलती नए साल में नोटिस का कारण बन सकती है.
पैन-आधार लिंक: 1 जनवरी से रद्दी हो सकता है आपका कार्ड
सरकार और आयकर विभाग लंबे समय से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की चेतावनी दे रहे हैं. अब इसकी अंतिम समय सीमा भी 31 दिसंबर 2025 पर आकर टिक गई है. यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि अगर आपने तय तारीख तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड (PAN) ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने का सीधा असर आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ेगा. आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे और न ही रिफंड का दावा कर सकेंगे. यहां तक कि म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश और 50,000 रुपये से अधिक के बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह ठप पड़ सकते हैं. फिलहाल इसे लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का विलंब शुल्क (Late Fee) देना पड़ रहा है, लेकिन डेडलाइन बीतने के बाद नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है.
बैंक लॉकर और पेंशन: खाते फ्रीज होने से पहले दें ध्यान
सिर्फ टैक्स ही नहीं, बैंकिंग से जुड़े काम भी कतार में हैं. अगर आपके पास बैंक लॉकर है, तो सावधान हो जाएं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्देशों के तहत, सभी लॉकर धारकों को अपने बैंक के साथ ‘लॉकर एग्रीमेंट’ को रिन्यू या अपडेट करना अनिवार्य है. 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी न होने पर नए साल में बैंक आपको अपना ही लॉकर खोलने से रोक सकते हैं.
वहीं, हमारे वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स के लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण है. सरकारी पेंशन का निर्बाध लाभ लेते रहने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना अनिवार्य होता है. कई पेंशनर्स ने नवंबर में यह काम कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश यह छूट गया है, तो 31 दिसंबर तक इसे हर हाल में जमा करा दें. ऐसा न करने पर अगले महीने से पेंशन की राशि अटक सकती है, जिससे बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा पर संकट आ सकता है.
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