धर्मेंद्र की पेंशन का सवाल: कौन होगी हकदार?

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पेंशन का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। अभिनेता की दो पत्नियां हैं, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। इस स्थिति में यह जानना जरूरी है कि पेंशन का अधिकार किसे मिलेगा। क्या कानून के अनुसार पहली पत्नी प्रकाश कौर को पेंशन मिलेगी या दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को? इस लेख में हम पेंशन के नियम और कानूनी स्थिति पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको इस जटिल मामले की पूरी जानकारी मिलेगी।
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धर्मेंद्र की पेंशन का सवाल: कौन होगी हकदार?

धर्मेंद्र का निधन और पेंशन का मुद्दा

धर्मेंद्र की पेंशन का सवाल: कौन होगी हकदार?

नई दिल्ली। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को अंतिम सांस ली। वे न केवल एक उत्कृष्ट कलाकार थे, बल्कि एक सांसद भी रह चुके थे। धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं, पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी हेमा मालिनी। इस स्थिति में यह सवाल उठता है कि उनकी पेंशन का हकदार कौन होगा।

जब किसी सांसद की दो पत्नियां होती हैं, तो उनके निधन के बाद सरकारी पेंशन का अधिकार किसे मिलेगा? आइए जानते हैं इस संबंध में नियम क्या कहते हैं।

पेंशन का नियम क्या है?
पेंशन के नियम के अनुसार, पूर्व सांसद की पेंशन का अधिकार केवल उनकी कानूनी पत्नी को दिया जाता है। यदि किसी शादी को कानून के अनुसार मान्यता नहीं मिली है, तो उस पर पेंशन का अधिकार नहीं होगा। धर्मेंद्र का मामला जटिल है, क्योंकि उन्होंने पहली शादी प्रकाश कौर से की थी, जबकि दूसरी शादी हेमा मालिनी से की, और उन्होंने प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था।

कौन होगी हकदार?
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो यह कानूनी रूप से मान्य नहीं होता। ऐसे में पेंशन का अधिकार पहली पत्नी को ही मिलेगा। इसलिए, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ही उनकी पेंशन की हकदार हैं।

बंटवारे का नियम क्या कहता है?
सांसद की पेंशन से संबंधित CCS (सेंट्रल सिविल सर्विसेज) नियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की कानूनी रूप से दो पत्नियां हैं, तो पेंशन को 50-50 बांटा जाता है। लेकिन धर्मेंद्र के मामले में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि प्रकाश कौर ही उनकी वैध पत्नी मानी जाती हैं।