धर्मस्थल मामले में यूट्यूबर एम.डी. समीर को पुलिस का नोटिस

यूट्यूबर समीर को पेश होने का निर्देश
कर्नाटक के धर्मस्थल मामले में, पुलिस ने अदालत से अग्रिम जमानत प्राप्त करने के बाद यूट्यूबर एम.डी. समीर को नोटिस जारी किया है। उन्हें 24 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
समीर विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के दायरे में हैं। पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को मंगलुरु की अदालत द्वारा समीर को अग्रिम जमानत मिलने के बाद यह नोटिस उनके बल्लारी स्थित निवास पर चिपकाया गया।
धर्मस्थल मामले से संबंधित सामग्री को यूट्यूब पर डालने के कारण समीर पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ धर्मस्थल थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 240 (गलत जानकारी देना) और 353(1)(बी) (शांति भंग करने वाले बयान देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, समीर ने एक वीडियो में बिना किसी ठोस सबूत के कई आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके वीडियो उन मुद्दों को उजागर करते हैं, जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया नजरअंदाज करता है। अदालत ने समीर को अग्रिम जमानत देते समय जांच में सहयोग करने और 'भड़काऊ बयान' देने से बचने का निर्देश दिया था।