दुर्गापुर में पत्नी की हत्या के मामले में पति को मिली उम्रकैद

दुर्गापुर की अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की हत्या के लिए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 5 सितंबर 2021 का है, जब पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला पालतू कुत्ते की बेल्ट से घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने बाद में थाने जाकर आत्मसमर्पण किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
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दुर्गापुर में पत्नी की हत्या के मामले में पति को मिली उम्रकैद gyanhigyan

दुर्गापुर कोर्ट का फैसला

दुर्गापुर की अदालत ने एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते की बेल्ट से अपनी पत्नी की हत्या की थी। यह घटना पांच साल पहले हुई थी, जिसके बाद अब पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.


हत्या का मामला

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की निर्मम हत्या के लिए कड़ी सजा दी गई है। कांक्सा थाना क्षेत्र के आड़ा इलाके में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


घटना का विवरण

यह घटना 5 सितंबर 2021 को हुई थी। बिप्लब परिदा, जो एक राज्य संचालित बैंक के सहायक प्रबंधक हैं, अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शिनी के साथ आड़ा इलाके में किराए पर रहते थे। बिप्लब का घर ओडिशा में है जबकि इप्सा का मायका कटक में है। दोनों की शादी 2019 में हुई थी। शादी के बाद से ही उनके बीच कई मुद्दों पर विवाद होता रहा। घटना की रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो बढ़ते-बढ़ते हिंसा में बदल गया। आरोप है कि गुस्से में आकर बिप्लब ने अपनी पत्नी का गला पालतू कुत्ते की बेल्ट से घोंटकर हत्या कर दी.


आत्मसमर्पण की प्रक्रिया

पत्नी की हत्या के बाद, आरोपी पति ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर कांक्सा थाने जाकर आत्मसमर्पण किया और अपने अपराध को स्वीकार किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इप्सा का शव बरामद किया। लंबी जांच और गवाहों की सुनवाई के बाद, दुर्गापुर महकमा अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी वकील श्राबणी सरकार ने बताया कि मामले की सुनवाई 6 सितंबर 2021 से शुरू हुई थी.