दुर्गापुर में पत्नी की हत्या के मामले में पति को मिली उम्रकैद की सजा

दुर्गापुर में एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 5 सितंबर 2021 का है, जब पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला पालतू कुत्ते की बेल्ट से घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने बाद में आत्मसमर्पण किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
 | 
दुर्गापुर में पत्नी की हत्या के मामले में पति को मिली उम्रकैद की सजा gyanhigyan

दुर्गापुर में हत्या का मामला

दुर्गापुर: कांक्सा थाना क्षेत्र के आड़ा इलाके में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


दुर्गापुर में पत्नी की हत्या के मामले में पति को मिली उम्रकैद की सजा
पालतू कुत्ते की बेल्ट से गला घोंट के कर दी पत्नी की हत्या, अब कोर्ट ने पति को सुनाई कड़ी सजा


यह घटना 5 सितंबर 2021 को हुई थी। बिप्लब परिदा, जो एक राज्य संचालित बैंक के सहायक प्रबंधक हैं, अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शिनी के साथ आड़ा इलाके में किराए पर रहते थे। बिप्लब का घर ओडिशा में है, जबकि इप्सा का मायका कटक में है। दोनों की शादी 2019 में हुई थी।


शादी के बाद से ही दोनों के बीच कई मुद्दों पर विवाद होता रहा। घटना की रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो बढ़ते-बढ़ते गंभीर हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर बिप्लब ने पालतू कुत्ते की बेल्ट से अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी।


घटना के बाद, आरोपी ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर कांक्सा थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया और अपने अपराध को स्वीकार किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इप्सा का शव घर के फर्श से बरामद किया। लंबी जांच और गवाहों की सुनवाई के बाद, दुर्गापुर महकमा अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी वकील श्राबणी सरकार ने बताया कि मामले की सुनवाई 6 सितंबर 2021 से शुरू हुई थी।