दिवाली से पहले झाड़ू और सोनपापड़ी पर जीएसटी में बदलाव

दिवाली के त्योहार से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में कटौती का आश्वासन दिया था, जिसके बाद वित्त मंत्री ने कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कमी की घोषणा की। 22 सितंबर से लागू होने वाली नई दरों के अनुसार, झाड़ू और सोनपापड़ी जैसी वस्तुओं की कीमतें घटेंगी। जानें कि किस प्रकार झाड़ू पर जीएसटी में बदलाव हुआ है और मिठाइयों पर अब कितना टैक्स लगेगा।
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दिवाली से पहले झाड़ू और सोनपापड़ी पर जीएसटी में बदलाव

जीएसटी में बदलाव का असर

दिवाली से पहले झाड़ू और सोनपापड़ी पर जीएसटी में बदलाव

झाड़ू और सोनपापड़ी पर टैक्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिवाली के अवसर पर लोगों को तोहफा देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स में कटौती की घोषणा की। इस कटौती के चलते त्योहारी सीजन में कई आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे पहले ही कई कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के चलते परिवारों में झाड़ू और मिठाइयों की खरीदारी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि झाड़ू और सोनपापड़ी की कीमतें कितनी कम होंगी और उन पर अब कितना टैक्स लगेगा।

झाड़ू पर जीएसटी विभिन्न प्रकारों के अनुसार लागू होता है, जो उसके निर्माण में उपयोग किए गए सामग्री पर निर्भर करता है। सामान्यतः, नारियल या बांस जैसे पौधों से बने झाड़ू पर अलग टैक्स लगता है, जबकि प्लास्टिक से बने झाड़ू को अलग श्रेणी में रखा जाता है।

झाड़ू की कीमतों का निर्धारण

जैसा कि पहले बताया गया, झाड़ू पर टैक्स उसके निर्माण सामग्री पर निर्भर करता है। झाड़ू का मुख्य HSN कोड 9603 है। पहले इस पर 12% जीएसटी था, लेकिन अब यह दर 22 सितंबर से घटकर 5% हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस त्योहारी सीजन में इस श्रेणी के झाड़ू पिछले साल की तुलना में सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा, कुछ विशेष सामग्री से बने झाड़ू पर पहले 12% और 18% टैक्स लगता था, लेकिन नए स्लैब में इन्हें भी 5% टैक्स में शामिल किया गया है।

सोनपापड़ी पर जीएसटी

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया। अब 99% आवश्यक वस्तुएं 5% के स्लैब में आ गई हैं। वित्त मंत्री ने मिठाइयों पर भी विशेष छूट दी है। भारतीय मिठाइयां, शुगर कन्फेक्शनरी, जैम, जेली आदि पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले यह 18% था। सोनपापड़ी पर भी 22 तारीख से 5% टैक्स लगने की संभावना है, हालांकि इसके लिए स्पष्ट निर्देश नहीं हैं।