दिवाली पर पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन

दिवाली के नजदीक आते ही, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल, पटाखों को फोड़ने के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है, जिससे त्योहार को कानूनी और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। जानें क्या हैं ये नियम और कब तक पटाखे खरीदे और फोड़े जा सकते हैं।
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दिवाली पर पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन

दिवाली की तैयारी में पटाखों की बिक्री

जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, देशभर के बाजारों में त्योहारी रौनक और पटाखों की धूम मच गई है। यदि आप दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हैं, तो पटाखे खरीदने और फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इस साल आपके त्योहार को खुशहाल और कानूनी रूप से मनाने के लिए यहां एक संक्षिप्त गाइड प्रस्तुत की गई है।


सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दिवाली से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली और एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन केवल निर्धारित समय में ही पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हरित पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए संयमित तरीके से पटाखों की अनुमति देनी होगी। हरित पटाखे पारंपरिक पटाखों का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प हैं, जो वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए हैं। पारंपरिक पटाखों की तुलना में, हरित पटाखों में हानिकारक रसायनों जैसे बेरियम नाइट्रेट, आर्सेनिक या सीसा का उपयोग नहीं किया जाता है। इनमें पोटेशियम-आधारित यौगिक और कम उत्सर्जन वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। SWAS और SAFAL जैसे कुछ प्रकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जल वाष्प भी छोड़ते हैं या धूल को दबाते हैं।


क्या है अनुमति?

क्या अनुमति है?

केवल NEERI द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति है। ये पर्यावरण-अनुकूल पटाखे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) द्वारा विकसित किए गए हैं। ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में कणिकाओं और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को 30 प्रतिशत तक कम करते हैं और बेरियम नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों से मुक्त होते हैं।


पटाखों की बिक्री और उपयोग का समय

आप ग्रीन पटाखे कब बेच या फोड़ सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की जाएगी। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन पटाखों का उपयोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही सीमित रहेगा।
सुबह: सुबह 6 बजे से 7 बजे तक
शाम: रात 8 बजे से 10 बजे तक
पुलिस अधिकारी निगरानी के लिए गश्ती दल बनाएंगे, ताकि केवल क्यूआर कोड वाले अनुमत उत्पाद ही बेचे जा सकें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए उल्लंघन नोटिस जारी किया जाएगा।