दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने का आश्वासन दिया है। ED का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला PMLA को कमजोर कर सकता है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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कानूनी हलचल में तेजी

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया


नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर कानूनी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर उनका जवाब मांगा है। यह याचिका उस ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसने ED की मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित शिकायत को खारिज कर दिया था।


ED की चिंता: PMLA पर प्रभाव

ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट का निर्णय बरकरार रहा, तो यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) को लगभग निष्क्रिय कर देगा। उनका तर्क था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जांच एजेंसी की भूमिका और कानून की मंशा को इस आदेश से गंभीर नुकसान होगा।


मामले का सारांश

नेशनल हेराल्ड केस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच कथित वित्तीय लेन-देन से संबंधित है। ED का आरोप है कि इस लेन-देन के माध्यम से संपत्तियों पर अवैध नियंत्रण स्थापित किया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले ED की शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय का रुख किया।


हाईकोर्ट की सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि मामले के सभी पहलुओं पर सुनवाई की जाएगी।