दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों से जुड़े 10 आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों से जुड़े 10 आरोपियों की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है। इनमें शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस मामले में आरोप है कि इन लोगों ने पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने की साज़िश की थी। अदालत ने इस पर विचार करते हुए कहा कि पाँच साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों से जुड़े 10 आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज की

दिल्ली दंगों के मामले में ज़मानत याचिकाओं का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 2020 में हुए दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में 18 में से 10 आरोपियों की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया। इनमें शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी को अब पाँच साल हो चुके हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की खंडपीठ ने इन आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर निर्णय सुनाया। अन्य आरोपियों में आतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फ़ातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं।




इससे पहले जुलाई में, पीठ ने ज़मानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखते हुए अभियोजन पक्ष से पूछा था, “पाँच साल हो गए हैं… अभी तक आरोप तय करने पर बहस भी पूरी नहीं हुई है… 700 गवाह हैं, एक व्यक्ति को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है?” इस मामले में आरोप है कि 18 व्यक्तियों ने पूर्वी दिल्ली में 23 से 25 फरवरी 2020 के बीच दंगे भड़काने की पूर्व-नियोजित साज़िश की थी। इनके खिलाफ आईपीसी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम (PDPP), शस्त्र अधिनियम और यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज हैं।


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उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को अब पाँच साल हो चुके हैं। ज़िला पुलिस द्वारा दंगा, आगज़नी और अवैध भीड़ से जुड़े 695 मामलों में से अब तक 109 मामलों में अदालतें निर्णय दे चुकी हैं। फरवरी 2020 में 24 से 26 तारीख़ के बीच हुई साम्प्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की जान गई, 500 से अधिक लोग घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुँचा। मार्च 2020 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसकी जाँच स्पेशल सेल कर रही है।




उमर खालिद उन युवा कार्यकर्ताओं में से एक हैं जिन पर दिल्ली दंगों की हिंसा से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, 18 आरोपियों में से कार्यकर्ता सफ़ूरा ज़रगर को जून 2020 में ज़मानत मिली थी, जबकि एक अन्य आरोपी फ़ैज़ान को अक्टूबर 2020 में ज़मानत दी गई थी। तीन अन्य कार्यकर्ताओं— नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और आसिफ़ इक़बाल तन्हा को जून 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत दी थी। कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहाँ को मार्च 2022 में इस मामले में ज़मानत मिली थी। एक अन्य आरोपी सलीम मलिक की ज़मानत अर्जी अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। आम आदमी पार्टी (AAP) का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन भी इस मामले में अभी हिरासत में है।




2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे आधुनिक भारत के सबसे गंभीर साम्प्रदायिक दंगों में माने जाते हैं। तीन दिनों तक फैली इस हिंसा में 53 लोगों की जान गई, सैंकड़ों घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। अब पाँच साल बाद भी इस प्रकरण से जुड़े कई मामले न्यायिक प्रक्रिया में लंबित हैं। दिल्ली दंगे केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक परिघटना भी हैं। सरकार और एजेंसियों का तर्क है कि यह हिंसा एक “पूर्व नियोजित साज़िश” थी, जबकि आलोचकों का मानना है कि कठोर क़ानूनों का इस्तेमाल कर असहमति की आवाज़ों को दबाया गया है।