दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: सास-ससुर को मिले अधिकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें सास-ससुर को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि बहू उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। जस्टिस योगेश खन्ना ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि बुजुर्ग माता-पिता को शांति से जीवन जीने का अधिकार है। यदि सास-ससुर चाहें, तो वे बहू को परेशानी होने पर निकाल सकते हैं। यह फैसला संयुक्त परिवारों में तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जानें इस फैसले के सभी पहलुओं के बारे में।
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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: आपने अक्सर सुना होगा कि बहुएं अपने सास-ससुर को घर से बाहर निकाल देती हैं। कभी-कभी यह भी सुनने को मिलता है कि बहू हर दिन सास-ससुर के साथ झगड़ती हैं। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुजुर्ग माता-पिता को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। अब सास-ससुर को ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ है जिससे बहू उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन यदि सास-ससुर चाहें, तो वे बहू को परेशानी होने पर निकाल सकते हैं।


दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: सास-ससुर को मिले अधिकार


कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त परिवार में रहने का अधिकार नहीं है। ससुराल के बुजुर्ग लोग शांति से जीवन जीने के हकदार हैं और उन्हें बहू से बेदखल किया जा सकता है। आइए, इस फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं।


हाईकोर्ट का नया निर्णय

क्या है हाईकोर्ट का नया फैसला?


दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस योगेश खन्ना ने एक बहू द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई की। इस मामले में उसे ससुराल में रहने का अधिकार नहीं दिया गया था। जस्टिस ने कहा कि संयुक्त परिवार में संपत्ति के मालिक अपनी बहू को संपत्ति से हटा सकते हैं।


उन्होंने यह भी कहा कि उचित होगा कि याचिकाकर्ता को उसकी शादी के दौरान कोई वैकल्पिक आवास दिया जाए। जस्टिस ने बताया कि सास-ससुर की उम्र 74 और 69 वर्ष है, और उन्हें शांति से जीवन जीने का अधिकार है, ताकि वे बेटे-बहू के बीच के विवादों से प्रभावित न हों।



इस आदेश में कहा गया है, ‘मेरे अनुसार दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं, ऐसे में बुजुर्ग सास-ससुर के लिए याचिकाकर्ता के साथ रहना उचित नहीं होगा।’ जस्टिस ने कहा, ‘बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में रहेंगे, लेकिन यदि बेटे और बहू को यह पसंद नहीं है, तो वे कहीं और जा सकते हैं।’ अब सास-ससुर को बहू द्वारा घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।