दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सेंगर को मिली जमानत पर विवाद बढ़ा

दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दी है, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। पीड़िता ने इसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 'मौत की दस्तक' बताया है। सीबीआई इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। इस फैसले के बाद पीड़िता और उसकी मां ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि राजनीतिक नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। जानें इस मामले में आगे क्या होगा।
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दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सेंगर को मिली जमानत पर विवाद बढ़ा

सेंगर को मिली जमानत का विवाद

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत देने के फैसले ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पीड़िता ने इसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 'मौत की दस्तक' करार दिया है, जबकि सीबीआई इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रही है।


हाई कोर्ट का निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए जमानत दी है, यह कहते हुए कि वह 7 साल 5 महीने से जेल में है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। सेंगर को पीड़िता और उसके परिवार के निवास से कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अलावा, उसे 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉंड और उतनी ही राशि की तीन जमानतें भी देनी होंगी।


जेल में रहेंगे सेंगर

हालांकि सेंगर को रेप केस में जमानत मिल गई है, लेकिन उसे अभी जेल में रहना होगा। इसका कारण यह है कि पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में उसे 10 साल की सजा अभी भी बरकरार है।


पीड़िता का विरोध

हाई कोर्ट के फैसले के बाद, पीड़िता और उसकी मां ने दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पीड़िता ने भावुक होकर कहा, 'गवाहों और वकीलों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई है। दोषी को जमानत मिलना देश की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। हमारे लिए यह फैसला 'काल' के समान है। ऐसा लगता है कि जिनके पास पैसा है, वही जीतते हैं।'


राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीड़िता से मुलाकात की और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को बलात्कारी तरीके से हटाने की निंदा की। वहीं, उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने परिवार को आश्वासन दिया कि कोर्ट ने 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने का आदेश दिया है, इसलिए सुरक्षा को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।


सीबीआई की योजना

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी हाई कोर्ट के इस आदेश का अध्ययन कर रही है और जल्द ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सीबीआई ने पहले भी सेंगर की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था।