दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के पूर्व पति की संपत्ति विवाद में नया मोड़
दिल्ली हाई कोर्ट में संपत्ति विवाद का नया मोड़
बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति और दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने प्रिया कपूर के वकील से सवाल किया कि जिस वसीयत में प्रिया का पक्ष संशोधन का दावा कर रहा है, उसमें संजय की ओर से कोई ईमेल या टिप्पणी क्यों नहीं है। जज ने प्रिया के वकील राजीव नैयर से यह भी पूछा कि संजय की ओर से किसी प्रकार का डिजिटल या भौतिक संवाद क्यों नहीं हुआ।
बच्चों की पढ़ाई का खर्च और लापरवाही
करिश्मा कपूर और संजय के बच्चों कियान और समायरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी कि याचिका दायर होने के बाद प्रिया कपूर ने बच्चों की पढ़ाई का खर्च और फीस का भुगतान नहीं किया है। जेठमलानी ने इसे लापरवाही का उदाहरण बताया और कहा कि आवश्यक खर्चों को रोकना वसीयत से जुड़ी अनियमितताओं को उजागर करता है।
वसीयत पर उठे सवाल
नैयर ने कहा कि वसीयत में संशोधन 17 मार्च, 2025 को किया गया था, जब संजय कपूर गोवा में कियान के साथ छुट्टियां मना रहे थे। वसीयत 21 मार्च, 2025 को संजय के गुरुग्राम कार्यालय में गवाह नितिन शर्मा की उपस्थिति में संशोधित की गई थी। नैयर के अनुसार, दूसरे गवाह, दिनेश अग्रवाल को उसी दिन एक स्कैन की गई पीडीएफ मिली थी, जिसे उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया। इस ग्रुप में संजय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने प्रिया के वकील से पूछा कि नितिन और दिनेश के पत्र पर संजय का उत्तर कहां है।
जेठमलानी के सवाल
नैयर के तर्कों का जवाब देते हुए जेठमलानी ने कहा कि वसीयत के सभी कार्य, जैसे उसका प्रसार और फाइल का नामकरण, मेटाडेटा और डिवाइस लॉग के अनुसार 3 अक्टूबर, 2025 और 24 मार्च, 2025 को किए गए थे, जिससे समयरेखा पर सवाल उठता है। उन्होंने यह भी पूछा कि वसीयत में मूल रूप से कोई निष्पादक क्यों नहीं था और संजय ने विवेक सिंह को एक्जीक्यूटर के रूप में शामिल करने की योजना क्यों बनाई। जेठमलानी ने संजय के नाम की गलत स्पेलिंग और खाली कागजों पर हस्ताक्षर लेने के आरोपों को भी अदालत में उठाया, जिन्हें नैयर ने सामान्य मुद्दे बताकर खारिज कर दिया। फिलहाल, अदालत ने मामले को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया है।
