दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में किताबों की आपूर्ति पर सुनवाई की
दिल्ली हाई कोर्ट में किताबों की आपूर्ति पर सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को समय पर किताबें न मिलने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान, दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया कि गर्मी की छुट्टियों से पहले सभी विद्यार्थियों को उनकी किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी.
यह याचिका एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर की गई है, जिसने शिक्षा सचिव पर अदालत के 2024 के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और अवमानना कार्रवाई की मांग की है.
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को नोटिस जारी किया और सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया। एनजीओ के वकील अशोक अग्रवाल ने बताया कि 1 अप्रैल से शुरू हुए नए सत्र के बावजूद, कक्षा 1 से 8 तक के लाखों छात्रों को अब तक किताबें नहीं मिली हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
सरकार ने जानकारी दी कि लगभग 10 लाख छात्रों को किताबें वितरित की जा चुकी हैं, जबकि लगभग 8 लाख छात्रों को अगले कुछ दिनों में किताबें मिल जाएंगी। सरकार ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वितरण तेजी से किया जा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी छात्रों को गर्मी की छुट्टियों से पहले किताबें पूरी तरह मिल जाएंगी। अदालत ने इस मामले में अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है और अगली सुनवाई सितंबर में निर्धारित की है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि 2024 में हाई कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि किताबें, कॉपियां और अन्य आवश्यक सामग्री सत्र शुरू होने से पहले छात्रों को मिल जानी चाहिए, लेकिन देरी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
