दिल्ली हाई कोर्ट ने 'द ताज स्टोरी' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
 
                                        
                                    दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय
 
 
  
 द ताज स्टोरी को कोर्ट से राहत
 
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका की त्वरित सुनवाई करने से मना कर दिया है। दरअसल, इस मामले में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें फिल्म की रिलीज के खिलाफ तत्काल सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी।
आरोपों का विवरण
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और इससे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा हो सकता है। वकील शकील अब्बास द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और यह मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक अशांति पैदा करना है।
जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म के टीजर और प्रचार पोस्टर में ताजमहल के गुंबद को ऊपर उठाते हुए दिखाया गया है, जिससे भगवान शिव की आकृति उभरती है। इस दृश्य ने इसके ऐतिहासिक और धार्मिक निहितार्थों पर सार्वजनिक बहस और चिंता को जन्म दिया है।
फिल्म की कास्ट
'द ताज स्टोरी' को तुषार अमरीश गोयल ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि सुरेश झा ने इसे प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में परेश रावल, जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमित दास और स्नेहा वाघ जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म ताजमहल के निर्माण से जुड़े विवादास्पद मुद्दों की जांच करती है और पारंपरिक ऐतिहासिक कथाओं को चुनौती देती है।
