दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का एक्स अकाउंट अनब्लॉक करने का दिया आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने अभिजीत दिपके की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि NEET परीक्षा के बाद केंद्र सरकार की चिंताएँ अब प्रासंगिक नहीं हैं। सुनवाई के दौरान, केंद्र ने बताया कि अकाउंट ब्लॉक करने का कारण छात्रों में अफरातफरी फैलने की आशंका थी। अब जब परीक्षा समाप्त हो चुकी है, तो अदालत ने अकाउंट को अनब्लॉक करने का निर्णय लिया।
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दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की जो चिंताएँ अकाउंट ब्लॉक करने के पीछे थीं, वे अब प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि NEET परीक्षा पहले ही संपन्न हो चुकी है। 'लाइव लॉ' के अनुसार, इसी आधार पर याचिका को मंज़ूरी दी गई।


सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अकाउंट ब्लॉक करने का मुख्य कारण यह था कि पार्टी की पोस्ट से NEET परीक्षा के दौरान छात्रों और उनके अभिभावकों में अफरातफरी फैल सकती थी।


कोर्ट ने इस तर्क पर विचार करते हुए कहा कि चूंकि परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए केंद्र द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान हो गया है। इसके बाद, अदालत ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' का एक्स अकाउंट अनब्लॉक करने का आदेश दिया और दिपके की याचिका को मंज़ूर कर लिया। अदालत ने यह भी कहा कि NEET परीक्षा से संबंधित केंद्र सरकार की चिंताएँ अब बेमानी हो गई हैं।