दिल्ली हाई कोर्ट ने ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कुछ ई-कॉमर्स साइटों से उनके नाम और चित्रों का अनधिकृत उपयोग हटाने का आदेश दिया, जबकि फैन पेजों को हटाने से इनकार किया। जानें इस मामले में अदालत के निर्णय और रोशन की कानूनी टीम के बारे में।
Oct 15, 2025, 23:01 IST
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दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता ऋतिक रोशन की पर्सनैलिटी राइट्स से संबंधित एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अभिनेता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उनके नाम, तस्वीरों और वीडियो का व्यावसायिक उपयोग उनकी अनुमति के बिना किया जा रहा था।
अदालत के आदेश
जानकारी के अनुसार, अदालत ने कुछ ई-कॉमर्स और इंटरनेट साइटों पर मौजूद लिंक और लिस्टिंग को हटाने का आदेश दिया है, जिनमें रोशन की अनुमति के बिना उनके चित्र और नाम का व्यावसायिक उपयोग किया गया था। हालांकि, अदालत ने इंस्टाग्राम पेज और फैन क्लबों के खिलाफ तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनीमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि यदि फैन पेज गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हैं और इनमें कोई अपमानजनक सामग्री नहीं है, तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता।
संदीप सेठी का बयान
सिनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने अदालत में बताया कि रोशन की तस्वीरों और नाम का उपयोग बैग, कपड़ों और अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, उनके वीडियो का अनधिकृत रूप से डांस ट्यूटोरियल के लिए उपयोग किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि डांस ट्यूटोरियल के लिए गाने और प्रदर्शन का उपयोग गैर-व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है और यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, इसलिए इसे तुरंत हटाना उचित नहीं है। हालांकि, अदालत ने अभिनेता से जुड़े AI निर्मित सामग्री को हटाने का आदेश दिया।
पर्सनैलिटी राइट्स का मामला
यह मामला रोशन की पर्सनैलिटी राइट्स और पब्लिसिटी राइट्स से संबंधित है, जिसमें उनके नाम, आवाज़, छवि और अन्य विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है। अदालत आने वाले दिनों में इसी तरह के अन्य मामलों, जैसे गायक कुमार सानू के मामले पर भी सुनवाई करेगी। हाल ही में, अदालत ने पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ़ लिविंग संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, तेलुगू अभिनेता नागार्जुन और बॉलीवुड सितारों ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के आदेश भी दिए हैं।
रोशन की कानूनी टीम
इस मामले में रोशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी के साथ अधिवक्ता नियाम पासा, पराग खंडहर, चंद्रिमा मित्रा, तपन राडकर, प्रत्युषा ढोड्डा, कृष्ण कुमार और सिद्धार्थ कौशिक भी उपस्थित थे।