दिल्ली सरकार ने सीपीए के खरीद कार्यों को निलंबित किया
दिल्ली सरकार का नया आदेश
नई दिल्ली, 7 अगस्त: दिल्ली सरकार ने एक अस्थायी उपाय के तहत केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के खरीद कार्यों को रोक दिया है। इसके साथ ही, सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे नई व्यवस्था लागू होने तक दवाएं और चिकित्सा उपकरण स्वयं खरीदें। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में दी गई है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सीपीए द्वारा शुरू की गई सभी लंबित और अधूरी निविदाएं रद्द की जाएंगी और आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित अस्पतालों को वापस भेजी जाएंगी।
इसमें उल्लेख किया गया है कि पिछले साल जून में जारी सरकारी आदेशों के अनुसार केंद्रीय खरीद व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जो एक नीतिगत निर्णय था और इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। 1994 में स्थापित सीपीए, दिल्ली सरकार के सभी संस्थानों के लिए दवाएं और सर्जिकल सामग्री खरीदने की जिम्मेदारी संभालती है। आदेश के अनुसार, मौजूदा अनुबंध और खरीद समझौते तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक उनकी अवधि समाप्त नहीं होती या उन्हें रद्द नहीं किया जाता।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जब तक सीपीए दवाओं के लिए पूर्व-निर्धारित दरों वाले अनुबंध को अंतिम रूप नहीं देती, तब तक अस्पतालों को आवश्यक दवाएं स्वयं खरीदनी होंगी। इससे पहले, सरकारी अस्पतालों में घटिया चिकित्सा और सर्जिकल सामग्रियों की कथित आपूर्ति के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी थी।
