दिल्ली सरकार ने बकरीद के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए
बकरीद के त्योहार के लिए तैयारियां
दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीद (ईद-उल-अजहा) के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था, स्वच्छता और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। चांद के दिखने के आधार पर, इस बार बकरीद का त्योहार 27 मई को मनाए जाने की संभावना है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जानवरों की अवैध कुर्बानी या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कुर्बानी के नियम और प्रतिबंध
मंत्री ने बताया कि दिल्ली में मवेशियों, गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित प्रजातियों की कुर्बानी देना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा, "बकरीद के अवसर पर जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से अवैध है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।"
सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक
मिश्रा ने जोर देकर कहा कि खुले स्थानों, सड़कों या आवासीय क्षेत्रों में जानवरों की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के जानवरों की खरीद-बिक्री भी प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से मना है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वच्छता और कचरे के निपटान के नियम
मंत्री ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साफ-सफाई के उपायों पर भी जोर दिया। उन्होंने नालियों में खून बहाने या जानवरों के अवशेषों को फेंकने के खिलाफ चेतावनी दी। मिश्रा ने कहा, "कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर की जानी चाहिए जहाँ इसकी अनुमति हो।"
निवासियों से उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अपील
अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने और यदि वे किसी भी नियम का उल्लंघन होते हुए देखें, तो पुलिस या विकास विभाग को सूचित करने की अपील की है। मंत्री ने कहा, "यदि आपको कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिखे, तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।"
ट्विटर पर मंत्री का बयान
#WATCH | दिल्ली मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, "दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने बकरीद के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। बकरीद के अवसर पर मवेशियों की कुर्बानी पूरी तरह से अवैध है... pic.twitter.com/qiC1ZzExwU
— News Media (@NewsMedia) May 22, 2026
