दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस विनियमन के लिए नया विधेयक पारित किया

दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक नया विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह विधेयक मनमानी फीस वृद्धि को रोकने और सभी वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए है। नए कानून के तहत, शिक्षा निदेशक को स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार दिए जाएंगे। जानें इस विधेयक के बारे में और क्या बदलाव आएंगे।
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दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस विनियमन के लिए नया विधेयक पारित किया

दिल्ली में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। हाल ही में पारित विधेयक के माध्यम से, निजी स्कूलों की फीस को विनियमित किया जाएगा, जिससे ये संस्थान अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सकेंगे।


गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में पारित दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 का मुख्य उद्देश्य मनमानी फीस वृद्धि को रोकना है। यह विधेयक निजी स्कूलों को वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों सहित सभी वर्गों के बच्चों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास करता है।


उन्होंने बताया कि दिल्ली में कुल 1,733 निजी स्कूल हैं, जिनमें से लगभग 300 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है। नए कानून के तहत, शिक्षा निदेशक को उप-मंडल मजिस्ट्रेट के समान अधिकार दिए जाएंगे, जिससे वे नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।


इन कार्रवाइयों में स्कूलों के बैंक खातों पर लेनदेन पर रोक लगाना और संपत्तियों को कुर्क करना शामिल है। गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली सरकार हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।