दिल्ली सरकार की बकरीद पर पशु कल्याण के लिए सख्त सलाह

दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर पशुओं की अवैध हत्या के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस विज्ञप्ति में पशु क्रूरता निवारण नियमों का पालन न करने पर चिंता जताई गई है। इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें साझा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह सख्ती हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए आवश्यक है। जानें इस परामर्श के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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दिल्ली सरकार की बकरीद पर पशु कल्याण के लिए सख्त सलाह

दिल्ली सरकार की चेतावनी

दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर पशुओं की अवैध हत्या के खिलाफ कड़े निर्देश जारी किए हैं, ताकि पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध कुर्बानी के खिलाफ 7 जून को यह सलाह दी गई थी।


पशु परिवहन में क्रूरता की रोकथाम

विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि पशुओं के परिवहन के दौरान, पशु क्रूरता निवारण (पशुओं का परिवहन) नियम, 1978 का पालन नहीं किया जाता है, जिससे जानवरों को यातना का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, बकरीद की पूर्व संध्या पर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध पशु बाजार और वध की घटनाओं की आशंका जताई गई है।


सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

परामर्श में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें और वीडियो साझा करने पर रोक लगाई गई है। सभी कुर्बानियाँ केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जानी चाहिए, और सड़क किनारे, गलियों या किसी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।


विकास मंत्री की टिप्पणी

विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह सख्ती हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर की रक्षा के लिए आवश्यक है, जिसमें पशु कल्याण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहार के दौरान किसी भी अवैध कुर्बानी या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परामर्श का पालन करना अनिवार्य है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी।