दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा

दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद, दिल्ली सरकार ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये, विकलांगों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अनुग्रह राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जानें इस सहायता की विस्तृत जानकारी और टैक्स नियमों के बारे में।
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दिल्ली सरकार की सहायता योजना

सोमवार की शाम को दिल्ली के लाल किले के निकट हुए विस्फोट के बाद, दिल्ली सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की योजना की घोषणा की है। यह विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विस्फोट में घायल सभी व्यक्तियों को उचित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस अनुग्रह राशि पर कोई टैक्स लगता है, और यदि हां, तो कितना? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं।


अनुग्रह राशि की परिभाषा

अनुग्रह राशि वह वित्तीय सहायता होती है, जो सरकार या किसी संगठन द्वारा राहत के रूप में दी जाती है, और इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। ऐसे भुगतान आमतौर पर दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य दुखद घटनाओं के बाद प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। इस संदर्भ में, दिल्ली सरकार का यह कदम लाल किला विस्फोट से प्रभावित लोगों के वित्तीय बोझ को कम करने और उनके तत्काल चिकित्सा एवं पुनर्वास खर्चों में सहायता करने के उद्देश्य से है।


क्या अनुग्रह राशि पर टैक्स लगता है?

टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, इसका उत्तर है नहीं। पीडी गुप्ता एंड कंपनी की पार्टनर प्रतिभा गोयल ने एक रिपोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त कोई भी राशि टैक्स फ्री होती है। मुंबई के टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इस छूट के कानूनी प्रावधान को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह राशि टैक्स फ्री है। यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(बीसी) के तहत छूट प्राप्त है, बशर्ते कि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आपदा के रूप में योग्य हो।


सरकारी सहायता का महत्व

यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राहत और पुनर्वास के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता कर कटौती के कारण कम न हो। इसलिए, आपदाओं, दुर्घटनाओं या आतंकवादी हमलों के मामलों में सरकारी मुआवजे के प्राप्तकर्ताओं को इन भुगतानों पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। विस्फोट के कारण और इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए जांच जारी है, और सरकार की वित्तीय सहायता इस दुखद घटना से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करती है।