दिल्ली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च, महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे महिलाएँ आसानी से आवेदन कर सकती हैं। जानें इस योजना की पात्रता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
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मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कदम

शनिवार को, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस लॉन्च के साथ ही, योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से आरंभ हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश की योग्य महिलाएँ अब आधिकारिक पोर्टल – dly.delhi.gov.in – के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं।


आर्थिक सहायता का उद्देश्य

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत, हर योग्य महिला को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और राजधानी में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है।


योजना की मंजूरी

गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना पिछले साल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का एक महत्वपूर्ण चुनावी वादा थी। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजना के नियमों के अनुसार, 21 से 60 वर्ष की आयु की वे महिलाएँ आवेदन करने के लिए पात्र होंगी, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है।


पात्रता की शर्तें

जो महिलाएँ पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं, टैक्स देने वाली महिलाएँ, सरकारी कर्मचारी, तीन से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएँ और ऐसे परिवार जिनका वार्षिक बिजली उपयोग 2,400 यूनिट से अधिक है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा, जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, जिन पर आपराधिक मामला है, और जिनके पास चार-पहिया वाहन हैं, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा।


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