दिल्ली में होटल आग मामले में तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने होटल आग मामले में लवकेश बजाज, केसर नेगी और जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इस मामले में तीनों आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। आग लगने की घटना में 22 लोगों की जान गई थी, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट की सुनवाई के बारे में।
| Jul 6, 2026, 16:48 IST
न्यायिक हिरासत का विस्तार
साकेत कोर्ट ने सोमवार को लवकेश बजाज, केसर नेगी और जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। ये तीनों मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने की घटना से संबंधित मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) भानु प्रताप सिंह ने इन आरोपियों की हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान, बजाज के वकील ने जीएसटी और आयकर रिकॉर्ड सहित वित्तीय दस्तावेजों की जांच के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। इस मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की याचिका दायर करते हुए कहा कि जांच जारी है और आरोपियों की और हिरासत की आवश्यकता है।
आग लगने की घटना का विवरण
इससे पहले, 8 जून को कोर्ट ने आरोपी केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। नेगी मालवीय नगर के 'फ्लोरिश स्टे' होटल का रसोइया है, जहाँ आग लगी थी। दिल्ली पुलिस ने नेगी को 7 जून को गिरफ्तार किया था। आरोपी जय मिश्रा, जो 'फ्लोरिश होटल' का अकाउंटेंट बताया जा रहा है, ने 8 जून को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। मिश्रा कथित तौर पर 3 जून से फरार था, जब यह दुखद घटना हुई थी जिसमें कम से कम 22 लोगों की जान गई थी।
दुखद घटना में हताहत
इस मामले में तीन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें होटल के मालिक लवकेश बजाज और रसोइया केशव नेगी शामिल हैं। इस दुखद घटना में, होटल में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। मरने वालों में अधिकांश वे लोग थे जो पास के अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने आए थे या उनके रिश्तेदार थे।
