दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के उड़ान पर प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय जन सुरक्षा और महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। जानें इस आदेश के पीछे की वजह और इसके प्रभाव के बारे में।
 | 
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस का सुरक्षा आदेश

दिल्ली के पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी है।


आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विभिन्न हवाई उपकरणों जैसे पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड वायुयान और क्वाडकॉप्टर को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।


इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि ये हवाई उपकरण 15 अगस्त के आसपास के समय में दिल्ली में जन सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थलों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यह आदेश सिंह के पुलिस आयुक्त के रूप में पहले निर्देशों में से एक है।