दिल्ली में स्लीपर बस में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल
दिल्ली, देश की राजधानी, में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंताएं उठी हैं। पुलिस के अनुसार, एक स्लीपर बस में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि यह घटना 12 मई को हुई थी। महिला ने घटना के बाद शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। इस मामले में शामिल बस को भी जब्त कर लिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, बस की खिड़कियों पर टिंटेड ग्लास लगे थे, जो अवैध हैं, और इसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी।
पीड़िता, जो एक शादीशुदा महिला और तीन बच्चों की मां है, ने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। बाद में उसे बस से बाहर फेंक दिया गया।
पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और मेडिकल जांच के बाद FIR दर्ज की। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
जांचकर्ताओं ने बताया कि यह हमला स्लीपर बस के अंदर उस समय हुआ जब महिला यात्रा कर रही थी। पुलिस ने अभी तक बस के रूट या घटना की सटीक परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया है। दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि वे घटनाओं के क्रम की पुष्टि कर रहे हैं और यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या घटना के समय बस चल रही थी और क्या अन्य यात्री भी मौजूद थे।
दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आगे की जानकारी का इंतजार कर रही है। अधिकारियों ने अभी तक पीड़िता या आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की है।
पश्चिमी दिल्ली में 3 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न
इसके अलावा, पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के 57 वर्षीय स्टाफ सदस्य पर 3 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। यह घटना 1 मई को सामने आई, जब पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में कहा गया है कि स्कूल के समय के दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ गलत काम किया। बच्ची 30 अप्रैल को स्कूल गई थी, जो उसके एडमिशन का दूसरा दिन था। घर लौटने के बाद उसने शरीर में दर्द की शिकायत की। जब मां ने उससे पूछा, तो बच्ची ने बताया कि उसे स्कूल के एक सुनसान इलाके में ले जाया गया था।
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है।
