दिल्ली में स्कूलों में प्रवेश प्रणाली में बदलाव, 6 वर्ष की आयु से शुरू होगा कक्षा 1

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की आयु की आवश्यकता का नया नियम लागू किया है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य बच्चों को औपचारिक शिक्षा शुरू करने से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना है। नए ढांचे के अनुसार, नर्सरी से लेकर कक्षा 1 तक की आयु सीमा को स्पष्ट किया गया है। सभी स्कूलों को 2026-27 से इस नए नियम का पालन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।
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दिल्ली में स्कूलों में प्रवेश प्रणाली में बदलाव, 6 वर्ष की आयु से शुरू होगा कक्षा 1

प्रवेश प्रणाली में नया बदलाव

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने स्कूलों में प्रवेश प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है। अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से, केवल वे बच्चे जो 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, कक्षा 1 में प्रवेश ले सकेंगे। यह निर्णय सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की संरचना को पुनः डिज़ाइन करने के उद्देश्य से लिया गया है।


क्या बदलेगा?

नए प्रणाली के तहत, कक्षा 1 से पहले के तीन वर्षों की शिक्षा को औपचारिक आधारभूत चरण माना जाएगा। इस नए ढांचे के अनुसार, आयु के अनुसार कक्षाएं इस प्रकार होंगी:


नर्सरी (बाल वाटिका/प्रेस्कूल 1): 3 वर्ष से ऊपर


लोअर KG (प्रेस्कूल 2): 4 वर्ष से ऊपर


अपर KG (प्रेस्कूल 3): 5 वर्ष से ऊपर


कक्षा 1: 6 वर्ष से ऊपर


शिक्षा निदेशालय ने यह भी कहा है कि नर्सरी, LKG और UKG जैसी कक्षाओं के नाम भविष्य में बदल सकते हैं, ताकि वे आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण के अनुरूप हों।


स्कूलों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

इस नए निर्देश के अनुसार, DoE से संबद्ध सभी स्कूलों को 2026-27 से इस संशोधित ढांचे को अपनाना होगा। विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। यह बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि बच्चे औपचारिक शिक्षा शुरू करने से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हों, जैसा कि NEP 2020 और RTE अधिनियम 2009 में आवश्यक है।


इस बदलाव को और अधिक समावेशी बनाने के लिए, DoE ने शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों, विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। इच्छुक व्यक्ति अपने विचार schoolbranchnep@gmail.com पर 10 जुलाई 2025 तक भेज सकते हैं।


यह नया परिपत्र दिल्ली के स्कूलों में आयु मानदंड और प्राथमिक शिक्षा संरचना से संबंधित सभी पुराने आदेशों को अमान्य करता है।