दिल्ली में सिनेमा और थिएटर के लाइसेंसिंग अधिकार सरकार को सौंपे गए

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने सिनेमा घरों और थिएटरों के लाइसेंसिंग अधिकार पुलिस से वापस लेकर सरकार को सौंप दिए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और व्यवसाय को सुगम बनाना है। नई समिति में विभिन्न विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो लाइसेंस देने की सिफारिश करेंगे। जानें इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में और अधिक जानकारी।
 | 
दिल्ली में सिनेमा और थिएटर के लाइसेंसिंग अधिकार सरकार को सौंपे गए

दिल्ली के उपराज्यपाल का महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने सिनेमा घरों, थिएटरों और मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस देने का अधिकार दिल्ली पुलिस से वापस लेकर राज्य सरकार को सौंप दिया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी।


राज निवास द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे संबंधित पुलिस अधिकारियों को चलचित्र अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग से संबंधित मामलों से तुरंत अलग रहने का आदेश दें।


अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाना और दिल्ली में व्यवसाय को सुगम बनाना है। इसके तहत, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत लाइसेंस देने की सिफारिश करने का अधिकार होगा।


समिति में संबंधित एमसीडी जोन के उपायुक्त, लोक निर्माण विभाग के सचिव द्वारा नामित एक संरचनात्मक इंजीनियर, दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा नामित एक अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञ और बिजली विभाग के सचिव द्वारा नामित एक विद्युत प्रणाली विशेषज्ञ शामिल होंगे।


इसके अलावा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाएगा। हाल ही में, उपराज्यपाल ने स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम जैसे व्यवसायों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार भी पुलिस से वापस ले लिया था।