दिल्ली में सभी फार्मेसियों के लिए CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य

दिल्ली सरकार का नया आदेश
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में सभी फार्मेसियों और मेडिकल दुकानों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के दवा की बिक्री को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश विशेष रूप से उन दुकानों पर लागू होगा जो शेड्यूल H, H1 और X की दवाएं बेचती हैं, जिन्हें बिना चिकित्सा निगरानी के बेचा जाना अक्सर दुरुपयोग का कारण बनता है।
आदेश के अनुसार, इन फार्मेसियों के CCTV फुटेज को जिला ड्रग कंट्रोल प्राधिकरण, उप-क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी समय यादृच्छिक रूप से जांचा जा सकता है।
यदि कोई दुकान इस आदेश का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी उप-क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है, जिसमें पुलिस और ड्रग निरीक्षकों की सहायता भी शामिल है।
इससे पहले, 27 जुलाई को, ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफार्मों के अनियंत्रित और अवैध संचालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। संगठन ने आरोप लगाया कि कई प्लेटफार्म दवाओं की बिक्री कर रहे हैं, जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 का उल्लंघन करती हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है।
AIOCD के अध्यक्ष JS शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को एक औपचारिक पत्र में बताया कि केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) द्वारा बार-बार शिकायतें भेजने के बावजूद राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (SLAs) द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
हालांकि, 22 जुलाई 2025 को राज्यसभा में मंत्री की प्रतिक्रिया में कहा गया था कि दवाओं की अवैध बिक्री की शिकायतें SLAs को भेजी जाती हैं, लेकिन AIOCD ने बताया कि देशभर में किसी भी SLA द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।