दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत: बकाया यातायात चालान का निपटारा करें

दिल्ली में 13 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां वाहन चालक अपने बकाया यातायात चालान का निपटारा कर सकेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली यातायात पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिससे चालान का समाधान त्वरित और कम लागत में किया जा सकेगा। सभी वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने चालान को समय पर निपटाएं।
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दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत: बकाया यातायात चालान का निपटारा करें

दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

दिल्ली में 13 सितंबर, 2025 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक अपने बकाया यातायात चालान का भुगतान कर सकेंगे। यह आयोजन दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यातायात कानूनों के उल्लंघनों का त्वरित और कम लागत में समाधान प्रदान करना है। यह कार्यक्रम राजधानी के सात न्यायालय परिसरों में आयोजित होगा: पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज़ एवेन्यू, तीस हज़ारी, द्वारका, साकेत और रोहिणी।


 


कार्यवाही शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने 6 सितंबर को एक बयान में बताया कि लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफ़िक चालान और नोटिस के निपटारे के लिए यह अदालत आयोजित की जाएगी। सभी वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने चालान/नोटिस का निपटारा करें।


 


दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर या विभाग द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन करके चालान/नोटिस को पहले से डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। चालान डाउनलोड करने का विकल्प 8 सितंबर को सुबह 10 बजे से उपलब्ध होगा, जिसमें प्रतिदिन 60,000 चालान डाउनलोड करने की सीमा होगी, यानी कुल 180,000 चालान। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द अपने चालान डाउनलोड कर लें, ताकि समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई समस्या न हो।