दिल्ली में युवक की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया गया

दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में आनंद विहार आईएसबीटी में एक युवक की हत्या के मामले में शंकर लाल को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को स्वीकार करते हुए कहा कि बलबीर सिंह की मौत सिर पर चोट लगने के कारण हुई। अदालत ने बचाव पक्ष के तर्क को खारिज कर दिया और अब सजा सुनाने की तारीख तय की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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दिल्ली में युवक की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया गया

दिल्ली की अदालत का फैसला

दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में आनंद विहार आईएसबीटी में एक युवक की लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने शंकर लाल के खिलाफ सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से साबित किया है।


मामले की जानकारी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बलबीर सिंह की हत्या के मामले में शंकर लाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


घटना का विवरण

27 नवंबर, 2017 को रात लगभग 1:15 बजे, आनंद विहार आईएसबीटी के प्रवेश द्वार के पास शंकर लाल ने एक अस्थायी बैरिकेड से बांस उठाकर बलबीर सिंह के सिर पर वार किया। पहले वार के बाद बलबीर गिर पड़ा और फिर उसने जमीन पर पड़े बलबीर पर दोबारा हमला किया।


न्यायाधीश का निर्णय

चिकित्सा और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर, न्यायाधीश ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि बलबीर की मृत्यु सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट लगने के कारण हुई।


बचाव पक्ष का तर्क

अदालत ने बचाव पक्ष के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बलबीर कथित तौर पर नशे में था और गिरने के कारण गंभीर चोटें आईं। अदालत ने कहा कि चोटों की प्रकृति और संख्या इस संभावना को अस्वीकार करती है। अदालत अब सात जनवरी को सजा सुनाएगी।