दिल्ली में महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम करने की नई नीति

दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक निर्णय
दिल्ली सरकार ने नाइटलाइफ़ को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत महिलाएं अब दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 24×7 रात्रि पाली में काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि इससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और राष्ट्रीय राजधानी में व्यापार करने में भी आसानी होगी।
महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाने और दिल्ली को एक 24 घंटे सक्रिय व्यावसायिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। गुप्ता ने इसे एक 'ऐतिहासिक निर्णय' करार दिया, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुरक्षा उपायों पर जोर
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'दिल्ली अब उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगी, जहां महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति है।' यह नीति केवल कार्य के घंटे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण बनाने का प्रतीक है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश
दिल्ली सरकार ने सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक शर्तों का पालन करें। महिलाओं को अपने नियोक्ताओं से सहमति लेनी होगी। कार्यस्थलों पर सीसीटीवी निगरानी, महिला सुरक्षा गार्ड और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, प्रत्येक प्रतिष्ठान को यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा। शौचालय, लॉकर और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।