दिल्ली में महिला ने पति पर मिर्च पाउडर डालकर किया हमला, कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में एक महिला ने अपने पति पर उबलते पानी में मिर्च पाउडर डालने का मामला सामने आया है। महिला ने पति को जान से मारने की धमकी दी और उसके मोबाइल फोन को लेकर भाग गई। पति ने मदद के लिए चिल्लाया और उसे अस्पताल ले जाया गया। कोर्ट ने महिला को जमानत दे दी, जानिए इसके पीछे की कहानी और अदालत का फैसला।
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दिल्ली में महिला ने पति पर मिर्च पाउडर डालकर किया हमला, कोर्ट ने दी जमानत gyanhigyan

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में अनोखा मामला

दिल्ली में महिला ने पति पर मिर्च पाउडर डालकर किया हमला, कोर्ट ने दी जमानत


दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार किया कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। महिला ने अपने पति पर उबलते पानी में मिलाए गए मिर्च पाउडर को डाल दिया। जानिए, उसने ऐसा क्यों किया और अदालत ने उसे क्या सजा दी।


नए साल का पहला दिन, 1 जनवरी 2025, दिल्ली के नांगलोई में रहने वाले एक दंपति ज्योति और उसके पति के बीच यह घटना हुई। आरोप है कि ज्योति ने अपने पति के चेहरे, मुंह और सीने पर उबलता हुआ पानी डाल दिया। उसने अपने पति से कहा, 'मैं तुझे जान से मार दूंगी।' यह सुनकर पति चौंक गया।


महिला ने फोन लेकर भागी
इसके बाद ज्योति ने और भी गंभीर कदम उठाए। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पति का मोबाइल फोन लेकर वहां से भाग गई ताकि वह मदद न मांग सके। पति, जो दर्द में था, ने खिड़की तोड़कर बालकनी में पहुंचकर मदद के लिए चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर मकान मालिक विकास वहां पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि पति को मामूली चोटें आई हैं।


ज्योति की दूसरी शादी
घटना के बाद नांगलोई पुलिस स्टेशन में ज्योति के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच की और चार्जशीट दाखिल की। मामला तीस हजारी कोर्ट में पहुंचा, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सुनवाई की। ज्योति के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और वह खुद घरेलू हिंसा की शिकार रही है।


ज्योति की पहली शादी टूट चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। दूसरी ओर, पति के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ज्योति ने अपनी पहली शादी और बेटी की बात अपने पति से छिपाई थी, जो उनके रिश्ते में धोखा था।


जमानत मिल गई
9 जुलाई 2025 को कोर्ट ने ज्योति को 30,000 रुपये के चालान पर नियमित जमानत दी। जज ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्योति पीड़ित या गवाहों को नुकसान न पहुंचाए, उसे जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने सख्त शर्तें भी लगाईं ताकि कोई गलत हरकत न हो।