दिल्ली में भूकंपरोधी इमारतों के निर्माण के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में भूकंप के दौरान न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए भूकंपरोधी इमारतों के निर्माण की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को याचिका पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि ‘भूकंप के दुष्प्रभावों से दिल्लीवासियों की सुरक्षा के लिए’ नीतियों और दिशानिर्देशों का निर्माण किया जाए।
अधिवक्ता अर्पित भार्गव द्वारा दायर इस याचिका में न्यायालय से यह भी आग्रह किया गया है कि भूकंप जैसी आपदा से आम जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों में देरी होने पर सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
याचिका में भूकंप से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करने, समय पर उनके कार्यान्वयन की मांग की गई है, और यदि नीतियों के क्रियान्वयन में देरी होती है, तो सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।