दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए नए नियम लागू, जानें क्या बदलने वाला है

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं। इनमें 50% वर्क फ्रॉम होम, PUC सर्टिफिकेट की अनिवार्यता, और BS-VI मानक वाले वाहनों को अनुमति शामिल हैं। इसके अलावा, निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानें इन बदलावों का क्या असर होगा और सरकार की योजना क्या है।
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दिल्ली में प्रदूषण की गंभीरता

दिल्ली और एनसीआर की वायु गुणवत्ता इस समय इतनी खराब हो चुकी है कि इसे सुधारने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब हसन जहांगीर का गाना 'ये हवा ये हवा, ये हवा...' रोमांटिक नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गया है। हवा आंखों में जलन पैदा कर रही है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। अब सुबह की शुरुआत सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की जानकारी से हो रही है। इस बीच, सरकार का दावा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कल से प्रभावी होंगे। प्रदूषण पर चर्चा के लिए लोकसभा में भी बैठक बुलाई गई है। आइए जानते हैं कि कल से दिल्ली में क्या-क्या बदलाव होंगे।


प्रदूषण से निपटने के लिए नए नियम


  1. 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य: दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सभी संस्थानों के लिए 50% वर्क फोर्स के साथ काम करने और बाकी 50% के लिए वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

  2. PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य: पेट्रोल पंप पर वाहनों को ईंधन तभी मिलेगा जब उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होगा। इसके बिना कोई भी वाहन ईंधन नहीं ले सकेगा।

  3. केवल BS-VI मानक वाले वाहनों को अनुमति: बीएस-6 मानक से कम वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा, हालांकि रजिस्टर्ड बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

  4. निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई: रेत और अन्य निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  5. रजिस्टर्ड श्रमिकों को ₹10,000: श्रम विभाग ने भी निर्णय लिया है कि ग्रेप 3 के दौरान 16 दिन निर्माण कार्य बंद रहने पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को सीधे उनके खाते में 10,000 रुपये दिए जाएंगे।


सरकार की योजना और अपील

सरकार ने PUC सर्टिफिकेट की जांच के लिए अपनी इंफोर्समेंट टीमों को पेट्रोल पंपों पर तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, जिन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उनके लिए सीमा पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सभी एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी।


दिल्ली सरकार ने नागरिकों से कारपूलिंग को अपनाने की अपील की है। सरकार का कहना है कि धूल प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं।