दिल्ली में पुराने वाहनों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए CAQM ने 1 जुलाई से पुराने वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह नियम NCR के विभिन्न जिलों में लागू होगा और 2026 तक पूरे NCR में लागू होने की उम्मीद है। जानें इस नए नियम के पीछे के कारण और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में।
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दिल्ली में पुराने वाहनों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को घोषणा की कि 1 जुलाई से दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस नियम को लागू करने के लिए शहर के सभी 520 पेट्रोल पंपों पर SNPR कैमरे लगाए जाएंगे। ANPR कैमरे एक केंद्रीय डेटाबेस के साथ मिलकर गैर-अनुपालन करने वाले वाहनों की पहचान करेंगे।


एनसीआर में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने 7 अप्रैल 2015 को आदेश दिया था कि 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में उपयोग नहीं किया जाएगा। इस आदेश को 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की थी।


नए नियमों का कार्यान्वयन

CAQM ने बताया कि यह योजना NCR के पांच जिलों में लागू की जाएगी, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत शामिल हैं। यह नियम 1 नवंबर से प्रभावी होगा। उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे NCR में यह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। पुराने वाहनों को न केवल ईंधन नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें हटाकर नष्ट भी किया जाएगा।


संयुक्त प्रयासों से प्रदूषण नियंत्रण

NGT के आदेश के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को NCR में चलाने की अनुमति नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर इस आदेश को लागू करेंगे और पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे।