दिल्ली में पति ने साधु का वेश धारण कर पत्नी की हत्या की

खौफनाक घटना का खुलासा

क्राइम न्यूज़: पति-पत्नी के बीच एक भयानक झगड़े की घटना सामने आई है। दोनों ने पिछले 10 वर्षों से एक-दूसरे से दूरी बना रखी थी। पति बिहार में रह रहा था जबकि पत्नी दिल्ली में। दोनों के बीच मतभेद के कारण वे एक हजार किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। एक दिन पति साधु के रूप में पत्नी के पास आया, लेकिन पत्नी उसे पहचान नहीं पाई। किसी तरह वह घर में घुसने में सफल रहा, लेकिन रात के समय परिवार को गुमराह करके उसने पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना ने दिल्ली और बिहार में हड़कंप मचा दिया।
बिहार से साधु का वेश धारण करके आए एक व्यक्ति ने दिल्ली में अपनी पत्नी की कथित तौर पर हथौड़े से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके में हुई। पति का नाम प्रमोद कुमार झा और पत्नी का नाम किरण झा है। पुलिस ने बताया कि प्रमोद झा उर्फ पप्पू (60) ने बुधवार तड़के किरण झा पर उनके घर के अंदर हमला किया। पुलिस ने इसे पूर्व नियोजित हमला बताया है। मृतक किरण की उम्र लगभग 50 वर्ष थी।
डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि किरण (50) को उसकी बहू ने सुबह लगभग चार बजे खून से लथपथ पाया। बहू की चीख सुनकर घर में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में पता चला कि प्रमोद झा ने अपने परिवार को गुमराह करने के लिए साधु का वेश धारण किया था। वह एक अगस्त को बिहार के मुंगेर जिले से दिल्ली आया था और नेब सराय में किरण के घर में घुस गया था।
डीसीपी ने कहा, 'आरोपी ने पत्नी से लगभग 10 साल तक अलग रहने के बाद एक अगस्त को अपने पैतृक गांव से दिल्ली आने का निर्णय लिया। उसने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों को गुमराह करने के लिए साधु का वेश धारण किया था।' उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा के कारण किरण पिछले 10 वर्षों से अपने पति से अलग रह रही थी। वह अपने बेटे दुर्गेश, बहू कमल झा और पोती के साथ नेब सराय में रहती थीं।
किरण पिछले 10 साल से पति पप्पू से अलग रह रही थीं, जिसका कारण घरेलू हिंसा की निरंतर घटनाएं थीं। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्या ने दिल्ली और बिहार में दहशत फैला दी है। दोनों जगहों पर परिवार और पड़ोसी इस घटना पर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और प्रमोद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कार्रवाई शुरू की है।