दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति, मुख्यमंत्री का स्वागत
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण और त्योहार की भावना के बीच संतुलन स्थापित करने वाला बताया। 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसमें सुबह और रात के समय सीमित समय निर्धारित किया गया है। जानें इस नई व्यवस्था के बारे में और कैसे यह दिल्ली में दिवाली के उत्सव को प्रभावित करेगा।
Oct 15, 2025, 14:00 IST
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दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का स्वागत किया, जिसमें दिवाली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई। उन्होंने इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण और त्योहार की भावना के बीच संतुलन स्थापित करने वाला बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली सरकार के विशेष अनुरोध पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह निर्णय दिवाली जैसे पवित्र अवसर पर जनता की भावनाओं का सम्मान करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने "स्वच्छ और हरित" दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों की रौनक बनी रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी हो। इस दिवाली, आइए हम सब मिलकर ग्रीन पटाखे जलाएँ, उत्सव और पर्यावरण संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं समृद्ध दिल्ली' के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम करें।
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच फोड़े जा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर निर्धारित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति देंगे। ग्रीन पटाखों की बिक्री ई-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से नहीं की जा सकेगी। लाइसेंस प्राप्त पटाखा निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं। यदि कोई सामान्य पटाखे बेचते पकड़ा गया, तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण और एक्यूआई रीडिंग की निगरानी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मानदंड निर्धारित किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली से पहले दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध की शर्तों में ढील देते हुए 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने और बेचने की अनुमति दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रा की पीठ ने ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी, लेकिन समय सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे तक सीमित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि त्योहार मनाने और पर्यावरण की रक्षा के बीच एक "संतुलित दृष्टिकोण" अपनाना होगा। पीठ ने कहा, "हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण से समझौता किए बिना संयमित रूप से हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देनी होगी।"